मूल के तहसीलदार श्री रविंद्र होळी के खिलाफ नागपुर से प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्र मे बदनामिकारक समाचार छापा गया था

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*होळी ने उस समाचारपत्र के संपादक को इस संबंध मे सविस्तर पत्र लिखकर उसकी प्रति प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भी भेजी*

प्रति,
संपादक,
दैनिक भास्कर नागपुर
विषय- प्रेस काउंसिल (जांच की प्रक्रिया) विनियमन 1979 धारा 14(1) के अनुसार समाचार की सामग्री के खिलाफ शिकायत
सन्दर्भ- 1) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978
2) प्रेस काउंसिल (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियमन 1979 धारा 14 (1)
3) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म कंडक्ट 2010 संस्करण
आदरणीय महोदय,
दैनिक भास्कर की पत्रकारिता के उच्च मानक और संपादकीय गुणवत्ता के लिए उचित सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान दिनांक 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021, 24 जुलाई 2021, 30 जुलाई 2021, 31 जुलाई 2021, 04 अगस्त 2021, 06 अगस्त 2021 को समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित समाचार लेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, फिर से वर्ष 2023 मे समाचार प्रकाशित किया हुआ भी संलग्न किया गया है।
दैनिक भास्कर चंद्रपुर के रिपोर्टर सबिर सिद्दीकी विशेष रिपोर्टर 22 जुलाई 2021 से समाचार लेख प्रकाशित कर रहे हैं। जो अत्यंत घटिया एवं मानहानिकारक है। उक्त समाचार मेरी छवि को धूमिल करने के लिए चलाया गया है, जिसे समाचार पोर्टल “भूमिपुत्राची हाक” द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसे संलग्न किया गया है। यह मामला रिपोर्टर के खिलाफ आपराधिक मानहानि और 2500000 रुपये के जुर्माने के साथ सिविल मानहानि मुकदमा सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन चंद्रपुर में विचाराधीन है।
वास्तविक तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए हमें लघु खनिज हेड से 7.50 करोड़ का लक्ष्य था, जो की हमने 11.00 करोड़ से अधिक हासिल किया है, अवैध वाहनों की धरपकड़ से 56 लाख प्राप्त कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए हमने लक्ष्य 9.00 करोड़ हासिल किया, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 129% लक्ष्य हासिल किया गया। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4812/2022 भरा गया है तथा प्रकरण बिना किसी प्रतिकूल आदेश के निस्तारित कर दिया गया है, आपके अवलोकनार्थ संलग्न किया गया है।
एमएलआरसी (महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966) नियमों के अनुसार यदि कुछ भी गलत होता है तो अपील तंत्र है, ऐसा होते हुए किसी ने भी उक्त अवधि में वाहनों की हिरासत के लिए अपील नहीं की है। इसलिए यह समाचार लेख प्रकृति में रंगीन और व्यर्थ हैं। उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों के आलोक में विशेष संवाददाता द्वारा लगाए गए सभी प्रतिकूल आरोप पूरी तरह से खारिज किए गए हैं
विशेष संवाददाता ने बिना वास्तविक तथ्यों की जांच किये विरोधी घाट मालिक और शरारती तत्व के साथ मिलकर जानबूझकर मुझे निशाना बनाया और बदनाम किया।
विशेष संवाददाता पत्रकारिता के भेष में पेड जर्नलिज्म कर रहे हैं।
इसके लिए रिपोर्टर ने पत्रकारिता आचरण और नैतिकता के मानदंडों का उल्लंघन किया है।
1) सटीकता और निष्पक्षता:- वह लगातार उन खबरों को तथ्य के रूप में प्रसारित कर रहा है जो अफवाहें हैं।
2) मानहानिकारक लेखन के प्रति सावधानी:- विशेष रिपोर्ट में उचित सावधानी बरते बिना मेरे नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबूत का अभाव है और इससे नैतिक पत्रकारिता के प्रमुख सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।

3) निजता का अधिकार:- रिपोर्टर ने मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है।
4) खोजी पत्रकारिता, इसके मानदंड और पैरामीटर:-

उक्त विशेष रिपोर्टर एक खोजी पत्रकारिता के भेष में एक पेड न्यूज पत्रकारिता चला रहा है जिसमें तथ्यों और आंकड़ों और संतुलन का अभाव है।
इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष रिपोर्टर जानबूझकर शरारती व्यक्तियों के साथ मिलकर एक तरफा, अपमानजनक समाचार रिपोर्ट कर रहा है, न तो उसने जिले के अन्य तालुकाओं के घाटों को कवर किया और न ही वहां के तथ्यों और आंकड़ों को कवर किया।
अत: आपका ध्यान इस बात पर बढ़ाना चाहता हु कि प्रेस काउंसिल (जांच की प्रक्रिया) नियमन 1979 की धारा 14 (1) के तहत विशेष संवाददाता सबिर सिद्दीकी के खिलाफ पत्रकार आचरण नियमों का उल्लंघन न किया जाए, जो मुझे लगता है कि उल्लंघन किया गया है, इसलिए कृपया उचित कार्रवाई करें।

धन्यवाद,
डॉ. रविंद्र एस. होळी
तहसीलदार मूल जिला. चंद्रपुर
महाराष्ट्र राज्य.
दिनांक – 11/10/2023
प्रतिलिपी:-
1) माननीय. भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष
2)जिला संवाददाता दैनिक भास्कर